रायपुर (31 मार्च 2021) मदिरा प्रेमियों को अब मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और बिना मास्क के उन्हें शराब नहीं मिलेगी। शासन ने मदिरा दुकान संचालको के लिए आदेश जारी किया है जिसमे कहा गया कि सर्दी खासी और बिना मास्क के शराब लेने पहुंचने वाले मदिरा प्रेमियों को शराब न दी जाये।
दुकानों में उमड़ती भीड़ और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार मदिरा दुकानों में कार्यरत सेल्समेन को मास्क लगाकर अनिवार्य होगा और दुकानदार उन्ही ग्राहकों को शराब देंगे जो मास्क पहनकर आएंगे। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने बेरिकेटिंग की जायगी। शराब दुकान खुलने के पहले और बंद होने के बाद दुकानों प्रतिदिन सेनेटाइज़ेशन किया जाएगा।
दिन में पांच बार निरीक्षण..
आबकारी विभाग ने प्रत्येक दुकानो मे सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइज़ेशन की निगरानी के लिए जिला स्तर में टीम बनाकर निरिक्षण करने निर्देशित किया है जो दिन में पांच बार दुकानों का निरिक्षण करेंगे और प्रतिदिन आबकारी मुख्यालय में रिपोर्ट देंगे। विभाग ने निगरानी, सॉइल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रति दुकान दस हजार रुपये खर्च करेगी। प्रदेश में कुल 600 से अधिक शराब दुकाने है।
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